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34 साल पुराने केस में सिद्धू को एक साल की सजा, बोले- ‘कानून का फैसला स्वीकार’

लखनऊ: जाने-माने क्रिकेटर व राजनेता और पूर्व पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) को 34 साल पुराने रोडरेज के केस में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक साल की सख्त सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चार साल पहले दिए अपने फैसले को ही बदल दिया है। तब उन्हें एक हजार रुपए का जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उधर फैसले के बाद सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

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बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। फैसले के बाद नवजोत सिद्धू की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा कि ‘उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है।’ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिद्धू को या तो गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर वो सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सरेंडर या गिरफ्तारी पर रोक के लिए कोई राहत नहीं दी है। सिद्धू को आज ही जेल जाना होगा। सिद्धू को सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेजा जा सकता है।

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