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महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश, अब महिलाएं शाम 7 से सुबह 6 बजे तक नहीं करेंगी काम

लखऩऊः सूबे की योगी सरकार ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी ऑफिस में नहीं होगी।

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बता दें कि इस आदेश में योगी सरकार ने ये भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है। तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना होगा। जिन कंपनियों में महिलाएं काम कर रही हैं। उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी करनी होंगी।

वहीं, योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है, और न ही देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात फैसला लिया है। वहीं सीएम योगी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है। बता दें कि ये फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा।

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