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भारतीय प्रत्येक वर्ष पैदा करते है इतना टन सिंगल यूज प्लास्टिक, अब 19 चीजों पर लगा बैन

नई दिल्लीः देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पाद पर बैन लगाया है। वहीं 1 जुलाई से इन उत्पाद को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। बता दें कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

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क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक

वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।

एन्वार्यमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ बैन

आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को एन्वार्यमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी इन आइटम्स का अब इस्तेमाल करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। वहीं धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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