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तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्लीः तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जमानत शनिवार को अहमदाबाद सिटी सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि दोनों ने पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। फिलहाल दोनों अभी जेल में ही रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी थी।

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गुजरात दंगों के दोषी हैं तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट  

बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ गुजरात दंगों के बाद निर्दोष लोगों, पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों-राजनेताओं को निशाना बनाने के लिए झूठे और मनगढ़ंत हलफनामे, बयान और सबूत देने के लिए मामला दर्ज किया था।

गोधरा ट्रेन कांड के बाद एक बड़ी साजिश रचने का आरोप

आपको बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों पर गोधरा ट्रेन कांड के बाद एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक अपराध शाखा ने अदालत को दिए अपने हलफनामे में कहा था कि सभी आरोपियों ने कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची थी। वहीं वह संसद सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार थे।

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