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लखनऊः स्टैंडिंग काउंसिल और ब्रीफ होल्डर की सूची में त्रुटि, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में वकीलों की तैनाती पर लगाई रोक

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फासला लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपर महाधिवक्ता औक दो मुख्य स्थायी अधिवक्ता सहित कुल 482 सरकारी वकीलों को हटा दिया है। इसी तरह सरकार ने लखनऊ बेंच के दो मुख्य स्थायी अधिवक्ता समेत 316 राज्य विधि अधिकारियों को भी हटाया है।

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पदोन्नत हुए सरकारी वकीलों की कुल संख्या 43

आपको बता दें कि यूपी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में नियुक्त किए गए 798 सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से हटाए गए सरकारी वकीलों में से 43 सरकारी वकीलों की एक अलग सूची जारी की गई है। जिसमें उन्हें वर्तमान पद से हटाकर उच्च पद पर पदोन्नति की गई है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पदोन्नत हुए सरकारी वकीलों की कुल संख्या 43 है।

वकीलों की नई ज्वाइनिंग में पाई गई त्रुटि

आपको बता दें कि 1 अगस्त 2022 को नए 800 वकीलों की तैनाती की गई थी। जिसमें स्टैंडिंग काउंसिल और ब्रीफ होल्डर की सूची में त्रुटि पाई गई है। जिसकी  सही सूची दोबारा जारी होगी। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल वकीलों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है।

 

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