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माफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 75 करोड़ की अवैध संपत्तियां होंगी कुर्क

लखनऊ डेस्क

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पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद (Ateek Ahmed) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। प्रयागराज (Prayagraj) के डीएम (DM) ने अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई कर डीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस (Dhumanganj Police) ने अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया था।

बता दें धूमनगंज व पूरामुफ्ती थाना पुलिस अहमद की अवैध संपत्तियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने कौशांबी (Kaushambi) जिले में अतीक की पत्नी शाइस्ता (Shaista) के नाम 8 बीघा जमीन का पता लगाया है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से हाईवे पर भी 50 बीघा जमीन भी मिली है। रहीमाबाद (Rahimabad) में अतीक के नाम से सवा दो बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। इन तीनों प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए एसएसपी (ASP) के जरिए डीएम से अनुमति मांगी गई थी।

पुलिस गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) की धारा 14-1 के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अतीक का छोटा बेटा अली अहमद (Ali Ahmed) नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, जबकि बड़ा बेटा मोहम्मद उमर (Mohammad Omar) फरार है, उमर पर सीबीआई ने दो लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस के हाथ उमर के बारे में कुछ महत्वूपर्ण जानकारियां लगी हैं। पता चला है कि वह दूसरे राज्य में ठिकाना बदल-बदल कर रह रहा है।

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