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मुजफ्फरनगर: बीजेपी विधायक समेत 12 को सजा

Muzaffarnagar: 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले(Muzaffarnagar riots case) में मंगलवार को विशेष अदालत ने भाजपा विधायक विक्रम सैनी(Vikram Saini) और 11 अन्य को दो साल कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने उन्हें दंगा और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अदालत ने मामले के 15 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सैनी, जो उत्तर प्रदेश के खतौली से भाजपा विधायक हैं, ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

विधायक(Vikram Saini) और अन्य को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए ₹25,000 के दो मुचलके जमा करने पर जमानत दे दी गई।

12 को आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस दंगा) के तहत दोषी ठहराया गया था। विक्रम सैनी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

Report:Manvendra singh

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