Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu
Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu

बच्चों को वाहन पर लेकर चलते हैं तो पढ़ लें यह नए नियम, सरकार ने तय की गति !

लखनऊ : बाइक पर बच्चों को बैठाकर वाहन चलाने वालों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की तयारी की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) ने वाहन सवार बच्चों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में कुछ सुधार किए गए हैं। इसके अनुसार जिस वाहन पर बच्चे सवार होंगे उसकी अधिकतम रफ्तार 40 किमी प्रतिघंटा रहेगी। साथी ही सेफ्टी हार्नेस (safety harness) व हेलमेट (helmet) भी पहनने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर मोटर साइकिल, स्कूटर या स्कूटी की पिछली सीट पर चार वर्ष से कम उम्र का बच्चा सवार है तो चालक को इन नियमों का पालन करना होगा। वाहन चालक को इस बात का भी कहयल रखना होगा कि बच्चा सेफ्टी हार्नेस के जरिये उससे जुड़ा रहे।

- Advertisement -

कैसा होना चाहिए हार्नेस व हेलमेट

इस हार्नेस में मजबूत नायलॉन की बद्धियां (nylon ropes) होनी चाहिए। इसके ज़रिए बच्चे के दोनों पैर फंसे होंगे। वहीं इसका एक सिरा उसकी कमर व पीठ से होता हुआ सामने की तरफ आएगा। यह हिस्सा हुक व हार्नेस के जरिये चालक की पीठ व कंधे से जुड़ा होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हादसे की स्थिति में बच्चा चालक से अलग नहीं होगा। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी।

बता दें कि बच्चा जो हेल्मेट व हार्नेस पहनेगा वह आईएसआई (ISI) मानकों पर खरा, हल्के वजन का, वाटरप्रूफ (water proof) और मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा इसमें 30 किलो तक वजन वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना को लेकर लोगों की आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं।

क्यों जरूरी हैं ये उपाय

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री (Union Minister for Roads and Transport) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर इन नियमों का महत्व व आवश्यकता बताई है। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि ड्राइवर से बच्चे को जोड़ने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस (सुरक्षा कवच) लगाना जरूरी है। यह सेफ्टी हार्नेस दोनों को जोड़े रखेगा ताकि मोटरसाइकिल चलाने के दौरान बच्चा गिरे नहीं।

यहां भेजें सुझाव

इन प्रस्तावों पर आम नागरिक केंद्र सरकार को 21 नवंबर तक अपना सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए यह दो जगह हैं।-

  • ईमेल पता – comments-morth@gov.in
  • डाक के जरिए – संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें