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पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को पहले 5 साल की सजा, अब विधानसभा की सदस्यता भी रद्द

अयोध्या : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गोसाईगंज विधानसभा (Gosainganj Vidhansabha) से विधायक रहे सजायाफ्ता इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू (Indra Pratap Tiwari Khabboo) एवं उनके समर्थकों को गुरुवार सुबह एक खबर के बाद और झटका लगा है। पहले एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा और अब इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की विधानसभा की सदस्यता भी निरस्त हो गई है।

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अयोध्या की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा के बाद इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने अपनी सजा के खिलाफ एंव जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। हालांकि हाईकोर्ट में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 13 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इससे पहले ही एक और खबर ने इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू एंव उनके समर्थकों को मायूस कर दिया। गुरुवार सुबह इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की विधानसभा की सदस्यता भी निरस्त होने की खबर सामने आई है। जिसके बाद से समर्थकों में मायूसी छा गई है।

ज्ञात हो कि अयोध्या (Ayodhya) के एमपी एमएलए (MP MLA) कोर्ट द्वारा फर्जी मार्कशीट मामले में 18 अक्टूबर को इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू एवं दो अन्य लोगों को फर्जी मार्कशीट के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। तभी से ही यह अंदेशा जताया जा रहा था कि देर सवेर भाजपा विधायक की सदस्यता भी निरस्त हो जाएगी। और आखिरकार भाजपा विधायक की सदस्यता भी निरस्त हो गई। हालांकि सजा के खिलाफ एंव जमानत के लिए हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद 13 तारीख को क्या फैसला आता है या भविष्य के गर्भ में है। कोर्ट के फैसले से पहले कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी।

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