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UP Elections 2022: यूपी में 10 फरवरी से शुरू होगा चुनावी रण, 7 चरणों में होगा चुनाव

लखनऊ/दिल्ली

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) समेत पांच राज्यों के चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड (Uttrakhand) और पंजाब (Punjab) में 14 फरवरी को एक ही राउंड में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश (UP) में पहले चरण (First Phase) की वोटिंग 10 फरवरी (10th February) को होगी। इसके बाद दूसरे चरण (Second Phase) का मतदान 14 फरवरी (14th February) को होना है। 20 फरवरी (20th February) को तीसरे चरण (Third Phase) और 23 (23th February) तारीख को चौथे चरण (Fourth Phase) की वोटिंग होगी। 27 फरवरी (27th February) को 5वें चरण (Fifth Phase), 3 मार्च (3rd March) को छठे चरण (Sixth Phase) और 7 मार्च (7th March) को 7वें चरण (Seventh Phase) का मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा (CEC Sushil Chandra) ने बताया कि 10 मार्च (10th March) को सभी पांच राज्यों के नतीजों (Results) का ऐलान किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा

कोरोना के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण

बता दें कि CEC सुशील चंद्र (CEC Sushil Chandra) ने कहा है कि इस बार पांच राज्यों की 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड सेफ इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का उद्देश्य है। CEC ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौती पूर्ण है। कोरोना से बचाव आयोग की पहली प्राथमिकता होगी। कोरोना के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण, परंतु हमारा कर्तव्य भी है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। कोरोना में चुनाव कराने की सुरक्षित तैयारी की जा चुकी है।

बुजुर्गों, दिव्यांगो को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

वहीं चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांगो और मरीजों को घर से वोट देने की सुविधा होगी। इसके लिए वोटर्स को पहले से ही सूचना देनी होगी। ऐसे मतदाता बैलेट पेपर (Ballot Paper) के जरिए अपना वोट (Vote) कर सकेंगे। आयोग ने यह भी कहा कि बिहार (Bihar) के बाद उत्तर प्रदेश (UP) में पहली बार ये सुविधा दी जा रही है। साथ ही आयोग ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता (Transparency) कायम करने के लिए कम से कम एक लाख बूथ पर वेबकास्टिंग (Webcasting) की जाएगी। यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। इसके जरिए लोग देख सकेंगे कि पूरी पारदर्शिता के साथ वोटिंग हो रही है।

  • दागी प्रत्याशियों के लिए क्या नियम होंगे?

आपको बताते चलें कि दागी प्रत्याशियों (Candidates) को अपने आपराधिक पृष्टभूमि के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। अखबार में इसका विज्ञापन (Advertisement) देना होगा। विज्ञापन में यह बताना होगा कि उनपर किन-किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं जिस पार्टी से वह प्रत्याशी घोषित होगा, उसे भी विज्ञापन के जरिए आम लोगों को यह बताना होगा कि आखिर उनकी पार्टी ने आपराधिक पृष्टभूमि वाला प्रत्याशी क्यों घोषित किया है? चुनाव आयोग ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख से मतदान के दो दिन पहले तक के आपराधिक रिकॉर्ड अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से मतदाताओं (Voters) को बताने होंगे। उन्हें सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा बड़े अक्षरों में अखबारों छपवाना होगा।

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