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लखनऊ में धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किये दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश/लखनऊ

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उत्तर प्रदेश (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में कोरोना महामारी (Covid 19) और आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट (Police Commissionerate) के संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint Commissioner of Police) पीयूष मोर्डिया (Piyush Mordia) ने कई अहम दिशा-निर्देश जारी करते हुए 10 मई 2022 तक धारा 144 लागू की है। निर्देश में कहा गया है कि बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन पर इस दौरान रोक रहेगी।

बता दें कि संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने लखनऊ में धारा 144 लागू करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जारी निर्देशों के अनुसार, शहर में रेस्तरां, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। लेकिन कोविड हेल्प डेस्क (Covid Help Desk) होना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों और धार्मिक संस्थानों में कोविड हेल्प स्थापित कर मास्क का प्रयोग कराया जाए। वहीं सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर और आस-पास एक किमी के दायरे में ड्रोन (Drone) से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी (Photography) नहीं की जाएगी।

आपको बताते चलें कि कोई भी व्यक्ति मास्क बिना पहने घूमने/सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित व सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएग।

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