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बिना वोटर आईडी के कैसे करे मतदान,किसी और ने वोट डाल दिया तो क्या करें?

लखनऊ:

आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है जिसमें महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रूखाबाद, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, और हाथरस जिले शामिल हैं । इन 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहां के 2.16 करोड़ वोटर्स करेंगे।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और वोटर लिस्ट में नाम भी है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनको भी वोट डालने का विकल्प दिया है।
जब किसी नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक वोटर स्लिप जारी होती है। इससे वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होने की पुष्टि हो जाती है। इस स्लिप के साथ 11 फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी अपने साथ लेकर आप बिना वोटर आईडी के अपना वोट डाल सकते हैं।
चुनाव के वक्त निर्वाचन आयोग मतदाता की पहचान के लिए वोटर आईडी या दूसरे दस्तावेजी प्रूफ दिखाने के संबंध में निर्देश जारी करता है। वोट डालने के लिए जरूरी यह है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अनिवार्य 11 में से कोई भी पहचान पत्र है तो आपको वोट देने की इजाजत होगी। वोटर आईडी नहीं होने पर आपके पास 11 फोटो आईडी दस्तावेजों में से कोई एक होना आवश्यक है। वोट डालने से पहले इसे दिखाना जरूरी है।

इन पहचान पत्रों में से कोई एक होना जरूरी

1. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
2. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
3. पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
4. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
5. मनरेगा जॉब कार्ड।
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. आधार कार्ड
8. PAN कार्ड
9. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
10.ड्राइविंग लाइसेंस
11.पासपोर्ट

 

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आपके नाम पर किसी और ने वोट डाल दिया तो क्या करें?

कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब हम बूथ पर वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे नाम का वोट पड़ चुका है। ऐसा होने पर चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वह सही है? अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।

अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो क्या डाल सकेंगे वोट?

बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र तो 18 वर्ष पूरी हो चुकी है लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ऐसे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है वो किसी भी दशा में वोट नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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