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सावधान: बाइक और कार चलाने वाले दें ध्यान, परिवहन विभाग ने बदला ये जरूरी नियम

उत्तर प्रदेश/लखनऊ

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भारत (India) में सड़क दुर्घटना (Road Accident) होने के बाद बीमा क्लेम (Insurance Claim) में अक्सर देरी देखने को मिलती है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) ने एक अधिसूचना जारी करके मोटर व्हील एक्ट (Motor Wheel Act) में संशोधन (Correction) किया है। जिसमें क्लेम मिलने में आसानी हो जाएगी। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के क्लेम में होने वाली देरी के चलते नियमों में बदलाव किया। नए नियम आगामी एक अप्रैल 2022 से देशभर में लागू हो जाएंगे।

बता दें कि सड़क मंत्रालय (Ministry of Roads) ने गुरुवार को कहा कि उसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) के क्लेम के तत्काल निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस (First Party Insurance) ही होता है, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जिसके तहत आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई बीमा कंपनी (Insurance Company) करती है और 50 प्रतिशत भरपाई वाहन स्वामी (Vehicle Owner) को करनी होती है।

वहीं कम्प्रेहैन्सिव बीमा (Comprehensive Insurance) लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है।

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