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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं

लखनऊ/कर्नाटक

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कई दिनों से पूरे देश में चर्चित हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म (Religion) का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म (Uniform) पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।

बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि, स्कूल ड्रेस अनिवार्य होना एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों (Judges) की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi), जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) और जस्टिस जेएम खाजी (Justice JM Khaji) की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।

वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता (National Spokesperson) शहजाद पूनावाला (Shahzad Poonawalla) ने लिखा, ‘सत्यमेव जयते, कांग्रेस और पीएफआई के जो लोग हिजाब का राजनीतिकरण कर रहे थे और लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से जवाब दे दिया है। ये लोग अपने वोटबैंक की गंदी राजनीति कर रहे थे। उम्मीद है कि कांग्रेस अब फूट डालो और राज करो की गंदी राजनीति बंद कर देगी।’

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