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हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, किया ट्वीट

लखनऊ/कर्नाटक

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बहुचर्चित हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) का फैसला आ गया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई है।

इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) से ट्वीट किया, ‘हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मसला है।’

आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि, स्कूल ड्रेस अनिवार्य होना एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों (Judges) की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi), जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) और जस्टिस जेएम खाजी (Justice JM Khaji) की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।

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