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यूपी सिपाही भर्ती में नया अपडेट, अब नए कानून के तहत होंगी परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए नया अपडेट सामने आया है। 60,244 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब यह भी सामने आया है कि यह परीक्षा नए कानून के तहत होगी। क्या है यह नया कानून चलिए उसे भी जान लीजिए।

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दरअसल, 23 अगस्त से पांच दिनों में सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25 अगस्त एवं 30, 31 अगस्त को परीक्षा कराने की घोषणा की है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की वजह से परीक्षा की तारीखों में अंतराल दिया गया है। प्रत्येक दिन परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसमें 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी बस से निशुल्क यात्रा कर सकेंगे।

भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि परीक्षा 19 जून को जारी निर्देशों के तहत केंद्रों का चयन, अभ्यर्थियों का सत्यापन, पेपर लीक, सॉल्वर, नकल आदि रोके जाने संबंधी सभी मानकों के अनुसार होगी।

इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत होगी। अब अगर परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल,  सॉल्वर, पेपर लीक कराने, पेपर लीक की साजिश रचने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 बीती 1 जुलाई को अधिसूचित किया गया है।

इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

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