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(Hijab Controversy) : न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी मिलने पर कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा देने का फैसला किया

Lucknow : हिजाब विवाद (Hijab Controversy) मामले में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा देने का फैसला किया। बता दें कि जजों को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की है। पुलिस ने एक वायरल वीडियो (Viral Video) को लेकर शिकायत भी दर्ज की थी। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट (High Court) ने शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी (Uniform) को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है।

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने कहा, ‘हमने हिजाब पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को ‘Y’ कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा (Legislation) थाने में दर्ज शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी दी गई है।’ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी (Judge Awasthi), जस्टिस कृष्णा दीक्षित (Justice Krishna Dixit) और काजी एम जैबुन्निसा (Jaibunnisa) की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था।

बता दें कि कर्नाटक (Karnataka) उच्च न्यायालय के तीन जजों को धमकी देने पर तमिलनाडु (Tamil Nadu) में तीन लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तमिलनाडु तौहीद जमात (TNMJ) के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

वहीं पुलिस ने बताया कि तौहीद जमात ने फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कोरीपलायम (Koripalayam) इलाके में एक जनसभा आयोजित की थी, जिसमें कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई। इसके कुछ समय बाद ही तीन पदाधिकारियों (Office bearers) के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाए गए थे कि आयोजकों ने उच्च न्यायालय के जजों को हत्या की धमकी दी है।

रिपोर्ट – पलक त्रिवेदी

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