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सैकड़ों लड़कियों से गैगरेप वाले अजमेर कांड में 32 साल बाद फैसला, 6 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

राजस्थान अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल और रेप कांड में 32 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया है। अदालत ने इस मामले में छह दोषियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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साल 1992 में कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था, जिस पर आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. सभी आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. स्कूली छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया.

32 साल पहले 100 से ज्यादा छात्राओं को ब्लैकमेल करने की घटना सामने आई थी. आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन शामिल हैं. घटना का खुलासा होने पर देश भर में हड़कंप मच गया था. मामले में कुल 19 आरोपी थे, उनमें से 9 को अब तक सजा सुनाई जा चुकी है. एक अन्य आरोपी ने घटना के दो साल बाद 1994 में खुदकुशी कर ली थी. एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है.

आरोपी बहला फुसलाकर पहले छात्राओं का अपहरण करते और फिर आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करते थे. पीड़ित छात्राओं की उम्र 11 से 20 के करीब थी. छात्राएं अजमेर के नामी स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं. सनसनीखेज वारदात का खुलासा होने पर राजस्थान की तत्कालीन भैरो सिंह शेखावत सरकार ने सीबीसीआईडी जांच का आदेश दिया था. अजमेर यूथ कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती गुर्गों के साथ छात्राओं को शिकार बनाता था. धमकी मिलने के डर से पीड़ित छात्राएं पुलिस को बयान देने से करता रही थीं. बताया जा रहा है कि आरोपियों के ऊंचे रसूख की वजह से भी पुलिस ने कार्रवाई करने में आनाकानी की. तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत के आदेश पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा.

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