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लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दी घर जाने की अनुमति

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर या बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। हालांकि, मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि कई जिलों में चार मई से कुछ राहतें देने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने में बड़ी सफलता मिली है।
बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए तीन मई तक लॉकडाउन जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसकी वजह से प्रवासी मजदूर, बाहर पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राएं आदि वहीं फंस गए थे और लंबे समय से घर वापस पहुंचाने की मांग कर रहे थे। मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा।

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