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राजाभैया के करीबी और विधान परिषद् सदस्य अक्षय प्रताप सिंह को MPMLA कोर्ट से लगा तगड़ा झटका

Lucknow : जनसत्ता दाल (Jansatta Dal) के राष्ट्रीय अध्क्षय रघुराज प्रताप सिंह (Raghuraj Pratap Singh) उर्फ़ राजाभैया (Rajabhaiya) के सबसे करीब और विधान परिषद् सदस्य अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ़ गोपलजी को एमपीएमएल कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अक्षय प्रताप को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना (fine) भी लगाया है। बता दें, कोर्ट ने 15 मार्च को ही अक्षय प्रताप को दोषी करार दे दिया था। 23 मार्च को सजा सुनाई जानी थी। बुधवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अक्षय प्रताप को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अक्षय प्रताप के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा।

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बता दें की एमएलसी (Mlc) अक्षय प्रताप के वकील ने कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही न्यायधीश को एक प्रार्थना पत्र देते हुए हाईकोर्ट की कुछ रूलिंग (ruling) का हवाला देकर प्रार्थना पत्र के निस्तारण (Disposal) का अनुरोध किया, लेकिन एमपी /एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप को कोई राहत न देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक (judicial) हिरासत में ले लिया था। सजा सुनाए जाने के बाद पूरे कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सजा सुनाए जाते समय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh alias Raja Bhaiya) भी कोर्ट में रहे।

रिपोर्ट – पलक त्रिवेदी

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