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ममता सरकार को झटका, HC ने कहा- बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच , बीरभूम हिंसा की होगी CBI जांच?

Lucknow : बीरभूम हिंसा (Birbhum Violence) और आगजनी केस की अब सीबीआई (CBI) जांच होगी। आपको बता दें कि बंगाल के बीरभूम में 22 मार्च को घरों में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना टीएमसी (TMC) नेता बीरभूम जिले के रामपुरहाट की हत्या के एक दिन के बाद हुई थी। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। बता दें कि आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को रामपुरहाट (Rampurhat) के बोगटुई (Bogtui) गांव से भागने के लिए प्रेरित किया जहां हिंसा हुई थी।

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बता दें कि अब बंगाल पुलिस की SIT मामले को सीबीआई (CBI) के हाथ सौंप देगी। कोर्ट ने सुनवाई के समय कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। हाईकोर्ट (High Court) ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे।

आपको बता दें की बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी (SIT) का गठन किया है और अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे देने का ऐलान किया है।

रिपोर्ट – पलक त्रिवेदी

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