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UP News: प्रमोशन के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, जानें पूरी खबर

लखनऊ डेस्क

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने आज सरकारी विभागों में प्रमोशन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सीएम योगी के इस फैसले के तहत अब प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों का प्रमोशन पांच साल पर होगा। इसके लिए एसीएस नियुक्त कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया। अपने इस फैसले में योगी सरकार ने राज्य के सरकारी विभाग में प्रमोशन के नियमों को बदल दिया। नए नियम के तहत अब सरकारी विभाग के कर्मचारियों को पांच साल में ही प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं पहले प्रदेश के सरकारी विभागों में पदोन्नति 10 साल में दी जाती थी।

वहीं प्रोमोशन से जुड़े इस फैसले को लेकर शुक्रवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग (Additional Chief Secretary Appointment and Personnel Department) के देवेश चतुर्वेदी (Devesh Chaturvedi) ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियमों को सरल बनाया गया। जहां पहले सरकारी विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन दस साल में मिलता था, वहीं अब इस अवधि को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। साथ ही जिन कर्मचारियों को किसी मामले में दोषी पाया गया हो अथवा दंड मिला हो उनके लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन के वक्त उनके पिछले पांच सालों के वर्क रिकॉर्ड को देखा जाएगा। कर्मचारियों के बेहतर वर्क रिकॉर्ड पर ही उनका प्रमोशन किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को पहले किसी मामले के कारण दंड या जुर्माना चुकाना पड़ा हो तो उसे आगे के प्रमोशन में उसे आधार नहीं बनाया जाएगा।

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