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कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा, मस्जिद परिसर में CRPF बल तैनात, निगरानी का DGP और मुख्य सचिव को आदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन खत्म हो गया है. इसी बीच हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि कुंए के अंदर एक शिवलिंग मिला है.  जिसको लेकर बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है. उस जगह को सील कर दिया जाए.

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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है. उस जगह को सील किर दिया जाए. जिसको लेकर कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश भी जारी कर दिया है और कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दिया है.

मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा

बता दें कि सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो गया है और कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी. जानकारी के मुताबिक लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य शुरू हुआ था. जिसमें एडवोकेट कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी ज्ञानवापी मस्ज़िद में मौजूद थे.

आपको बता दें कि सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सर्वे कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और कमीशन ने बारीकी के साथ हर जगह की वीडियोग्राफ़ी की है. आपको बता दें कि तीनों गुंबद, तहखाने, तालाब सभी जगह की रिकॉर्डिंग की गई है. जिसकी रिपोर्ट कल एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट में पेश करेंगे.

मस्जिद परिसर के अंदर तालाब में मिला शिवलिंग

बता दें कि कोर्ट में हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर तालाब में एक शिवलिंग मिला है. जिसको लेकर वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि “तालाब का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता था. “उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है.

जिसको लेकर स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने प्रतिदिन प्रार्थना करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. आपको बता दें कि रविवार को जिलाधिकारी शर्मा ने कहा था कि सोमवार का सर्वे कार्य सुबह आठ बजे से शुरू होगा. इस दौरान सभी पक्षों को मस्जिद परिसर में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है.

20 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति

वहीं, इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने बीते शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, शीर्ष अदालत सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई है.

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अब प्रशासन ने मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और प्रशासन ने केवल 20 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान की है. इनके अलावा कोई भी मुसलमान अब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है. जिसको लेकर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में CRPF तैनात कर दी गयी है. और इसकी निगरानी के लिये डीजीपी तथा मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है.

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