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सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को धोखाधड़ी के एक मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (L Nageshwar Rao) की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए आजम को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया।

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बता दें सुप्रीम कोर्ट (SC) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर (Rampur) के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। वहीं शीर्ष अदालत ने बताया कि अंतरिम जमानत तब तक चलेगी जब तक अदालत नियमित जमानत के आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, ‘अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।’

आपको बताते चलें कि सपा नेता आजम खान कई मामलों में जिला सीतापुर (Sitapur) की जेल में बंद हैं। जिसमें उनके खिलाफ रामपुर में जमीन हड़पने का मामला भी शामिल था। उनके ऊपर कथित तौर पर संपत्ति हड़पने और जनता के करोड़ों रुपये से अधिक के धन की हेराफेरी करने के आरोप में भी मुक़दमे दर्ज हैं।

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