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कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की उठी मांग, मुकदमे को मथुरा कोर्ट ने दी अनुमति

लखनऊः उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बहुर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के हलचल के बीच मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की और दायर किये मुकदमे को अनुमति दे दी गई है।

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बता दें कि ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अब अदालत कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है वहीं मथुरा में शाही मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी हुई है। गौरतलब है कि यह मुकदमा हिंदू संगठनों द्वारा दायर किया गया है। याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की अदालत से गुहार लगाई गई है

आपको बता दें याचिका में दावा किया गया है कि इसके बड़े हिस्से पर करीब चार सौ साल पहले औरंगजेब के आदेश से मंदिर ढ़हाकर केशवदेव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया और शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई है और याचिका में कहा गया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के पास बनाया गया था। आपको बता दें कि इसमें रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन याचिकाकर्ता हैं और इस याचिका पर आये कोर्ट के इस फैसले को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले के लिए काफी माना जा रहा है।

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