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हिजाब फैसले से असंतुष्ट था युवक, जज को दी थी जान से मारने की धमकी, नहीं मिली जमानत

नई दिल्लीः कक्षाओं में हिजाब पहनने पर हाल ही में फैसला सुनाने वाले कार्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धमकी देने वाले रहमतुल्लाह की जमानत अर्जी को कर्नाटक के एक सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। रहमतुल्लाह तमिलनाडू के तिरूनेलवेली के निवासी हैं। इन्हें उच्च न्यायालय के फैसले खिलाफ धमकी देने के आरोप में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद शनिवार को इनकी जमानत याचिका शहर की दिवानी व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी।

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तमिलनाडू तौहीद जमात के एक सदस्य मोहम्मद उस्मानी को भी इसी तरह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रिज राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी एम जेबुन्निसा की पीठ ने हाल ही में कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

तमिलनाडू के रहमतुल्ला और उस्मानी के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वे कथित तौर पर धमकी देते हुए सुने गए थे। न्यायाधीश वी प्रकाश ने उसकी जमानत याचिका तब खारिज कर दी, जब सरकारी वकील बी एस पाटिल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसकी हिरासत जरूरी है।

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