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इलेक्ट्रिक उपकरणों के निस्तारण के लिए नियम और होगें सख्त

नई दिल्लीः देश में इलेक्ट्रिक उपकरणों के निस्तारण के लिए नियम और सख्त होंगे और इसके लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक नया प्रारूप तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक मंत्रालय के पर्यावरण को होने वाले नुकसान कम किया जा सकेगा। और इस प्रारूप के तहत इलेक्ट्रिक उपकरणों बनाने वाली और इसे दोबारा प्रयोग में लाकर उपकरण बनाने वाली ऐसी हर एजंसी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीयन करना होगा।

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बता दें नए प्रावधान में केंद्र सरकार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जुर्माना करने और पंजीयन तक रद्द करने का प्रावधान लेकर आई है।वहीं केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का हवाला देते हुए नए नियमों का प्रारूप तैयार किया है और इस प्रारूप पर आम जनता से भी राय मांगी है।

आपको बता दें कोई भी नागरिक या संबंधित एजंसियां इस मामले में मंत्रालय को तय समय सीमा के अंदर नए प्रावधानों अपने सुझाव भेज सकती है। इन सुझावों के बाद नए कानूनों प्रावधानों को लागू करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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