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ज्ञानवापी सर्वे मामलाः कोर्ट का बड़ा आदेश, सार्वजनिक किया जाए वीडियो और फोटो

लखनऊः वाराणसी जिला अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर सुनवाई हुई कि क्या सर्वे की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए। वहीं, इस विषय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की राय अलग अलग थी। जिसको लेकर ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया है कि सर्वेक्षण की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक नहीं होने दें। वहीं, हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को 30 मई को सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

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रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए- मेराजुद्दीन सिद्दीकी  

जानकारी के मुताबिक सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि हमने अनुरोध किया है कि आयोग की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो केवल संबंधित पक्षों के साथ साझा किए जाएं और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। बता दें कि, सर्वे में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं। वहीं, वाराणसी कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की है।

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