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सिंगापुर जाएंगे लालू यादव, CBI कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश

लखनऊ डेस्क

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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है। CBI कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर दाखिल अर्जी स्वीकार कर लिया है और लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। अब लालू प्रसाद पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के बाद इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे लालू प्रसाद सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट में पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर अर्जी दी थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है।

Lalu Prasad Yadav

बता दें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना चाह रहे लालू प्रसाद ने कोर्ट से पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी थी। लालू प्रसाद ने ये अपील चारा घोटाले के दुमका ट्रैजरी मामले में की। दरअसल लालू प्रसाद को चारा घोटाला के मामले में जमानत देने से पहले कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था।

वहीं लालू प्रसाद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी रोग, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से सम्बंधित बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत है।

आपको बताते चलें कि लालू प्रसाद चारा घोटाला के पांच मामलों में सजायाफ्ता है। उन्हें डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा। तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में साढे तीन साल की सजा मिली है।

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