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बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिन में मांगा जवाब

लखनऊः यूपी में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने का काम जारी है। जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से तीन दिनों में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होनी चाहिए। वहीं अब इस मामले में अगले सप्ताह मंगलवार को सुनवाई होगी।

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जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के अन्तरगत हो। वहीं कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। कोर्ट मे फिर कहा कि अब ये कितना सही है, हमें नहीं मालूम।

आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। आप तीन दिनों में जवाब दाखिल करें।

आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो। बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस न किया जाए।

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