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PM मोदी को क्लीन चिट देने वाली याचिका खारिज, जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी याचिका

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। वहीं कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है। बता दें कि जाकिया जाफरी पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं।

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आपको बता दें कि जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।

दरअसल, 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

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