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शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, इतने दिनों तक अयोग्य नहीं होंगे बागी विधायक

मुंबईः महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। ऐसे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र मामले में अलग ही रंग देखने को मिला। जिसमें अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस थमाया गया है। जिसके बाद अब मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। आपको बका दें कि डिप्टी स्पीकर से पूछा गया है कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था, तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिया?

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डिप्टी स्पीकर की भूमिका संदिग्ध

वहीं कोर्ट में बागी विधायकों ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की भूमिका खुद संदिग्ध है, ऐसे में वह बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी कैसे कर सकते हैं?

शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

इसी बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फौरन राहत मिल गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए। उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।

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