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कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल की सजा, लगा साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल और साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने का आरोप

जानकारी के मुताबिक मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है।
मई 1996 में वजीरगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
आपको बता दे कि इस मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई 1996 को वजीरगंज थाना में राज बब्बर, अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में जबरन घुस आए और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार भी किया।

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