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वेश्यावृत्ति अपराध नही , एक वयस्क महिला को व्यवसाय चुनने का है अधिकार – बॉम्बे हाईकोर्ट

मुम्बई

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि वेश्यावृत्ति को इम्मोरल ट्रैफिक (प्र‌िवेंशन) एक्ट, 1956 के तहत अपराध नहीं माना गया है और एक वयस्क महिला को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है और उसे उसकी सहमति के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, गुरुवार (24 सितंबर) को सुधारात्मक संस्था से 3 यौनकर्मियों को मुक्त कर दिया। ज‌स्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण की एकल खंडपीठ 3 यौनकर्मियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 19.10.2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत महानगर मजिस्ट्रेट, मझगांव ने पारित किया था, साथ ही 22.11.2019 को अपर सत्र न्यायाधीश, डिंडोशी द्वारा 2019 की आपराधिक अपील संख्या 284 को चुनौती दी गई थी, जिसने 19.10.2019 के आदेश को बरकरार रखा।

 

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