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10 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, धरना-प्रदर्शन के लिए लेनी होगी अनुमति

लखनऊः श्रावण मास और मोहर्रम को देखते हुए शहर में धारा-144 को अब 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बताया कि इस दौरान शहर में धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति लिए किए गए प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी।

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ड्रोन से शूटिंग रहेगी प्रतिबंधित

आपको बता दें कि इस दौरान सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के आस-पास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। जेसीपी ने कहा कि बकरीद को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

10 अगस्त तक लागू रहेगी धारा-144  

जानकारी के मुताबिक श्रावण मास और मोहर्रम को देखते हुए शहर में जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने शनिवार को धारा-144 को बढ़ाने की जानकारी दी। जिसको लेकर उन्होंने कहा की 10 अगस्त तक धारा-144 लागू रहेगी। जेसीपी के मुताबिक शहर में मोहर्रम अकीदत के साथ मनाया जाता है। इस दौरान श्रावण मास भी है। जिसमें शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश हैं।

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