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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक अदालत ने जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। बता दें कि, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। वहीं उन पर कथित फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

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27 जून को जुबैर हुए थे गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बीते माह 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153/295 के तहत केस दर्ज किया था।

सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था।

जिसको लेकर पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जुबैर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

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