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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा- पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते

नई दिल्लीः ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) बड़ी राहत दी। वहीं उनको यूपी में दर्ज सभी FIR में अंतरिम जमानत मिल गई। इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए यूपी में बनाई गई SIT को भी भंग कर दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय कुछ सख्त टिप्पणियां भी कीं।

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संयम से किया जाना चाहिए गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। वहीं अब जुबैर को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जिसके चलते आज (बुधवार) ही शाम छह बजे तक जुबैर को रिहा कर दिया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि वह जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने ऐसी रोक की मांग की थी।

जुबैर के खिलाफ दर्ज थीं कुल सात FIR

बता दें कि फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कुल सात FIR दर्ज थीं। इनमें से एक दिल्ली में और बाकी छह यूपी में दर्ज हुई थीं। जानकारी के अनुसार दिल्ली वाले मामले में मोहम्मद जुबैर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं अब यूपी में दर्ज सभी छह मामलों में जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई है। मतलब अब मोहम्मद जुबैर को जेल से रिहा किया जाएगा।

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