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दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेता को निर्देश, स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत करें डिलीट

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। बता दें दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।

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बार से उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं

जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार-बार कर रहे हैं। उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है। वहीं दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है।

मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत लगाए हैं आरोप

आपको बता दें कि इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। वहीं अब इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

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