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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, कोरोना से हुई मौत मानी जाए

लखनऊः कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने और उनकी मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बता दें कि अदालत ने आदेश में कहा कि कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत की वजह हार्टअटैक हो या कोई भी कारण से हो। लेकिन उसे कोरोना से ही हुई मौत माना जाए। जानकारी के मुताबिक यह आदेश कुसुमलता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है।

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बता दें साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड पीड़ितों की मौत के बाद उनके आश्रितों को 30 दिन के अंदर अनुग्रह राशि का भुगतान करें, और अगर एक महीने में इसका भुगतान नहीं हो सके, तो 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि दी जाए।

आपको बता दें कि अदालत ने यह भी कहा कि कोविड-19 के कारण अस्पताल में होने वाली मौतें पूरी तरह से प्रमाण की कसौटी पर खरी उतरती हैं। वहीं हार्टअटैक या अन्य किसी कारणों का उल्लेख करने वाली मेडिकल रिपोर्ट को कोविड-19 संक्रमण से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।

बता दें कि कोविड-19 एक संक्रमण है। यह संक्रमण किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इससे लोगों की मौत हो सकती है। वहीं कोरोना से फेफड़े और दिल को क्षति पहुंचती है, और हार्टअटैक मौत का कारण बन सकता है।

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