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दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- स्मृति ईरानी और उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं

नई दिल्लीः गोवा रेस्टोरेंट बार पर विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी उस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं हैं। ना ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। जिसका डिटेल ऑर्डर अब सामने आया है।

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जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने की थी टिप्पणी

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में यह टिप्पणी जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने की। जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है। जानकारी के मुताबिक यह समन स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर भेजा गया है।

भेजा 2 करोड़ रुपये के मानहानि का नोटिस

बता दें कि ईरानी ने 2 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस इन नेताओं को भेजा है। वहीं कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें।

 

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