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Varanasi: बसपा सांसद अतुल राय दुष्कर्म मामले में बरी, तीन साल पहले दर्ज हुआ था केस

लखनऊ डेस्क

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दुष्कर्म मामले में आरोपी मऊ जिले के घोसी से बसपा (BSP) सांसद अतुल राय (Atul Rai) को बरी कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हालांकि अतुल राय अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। बसपा सांसद के अधिवक्ता ने बताया कि अभी लखनऊ (Lucknow) में एक मामला और दर्ज है। उसमें जमानत के बाद ही रिहाई हो पाएगी। मुकदमे में सुनवाई के बाद शनिवार को वाराणसी कचहरी परिसर के बाहर अतुल राय समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।

बता दें तीन साल पुराना यह मामला काफी चर्चित था। बीते साल 16 अगस्त को अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने मित्र के साथ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने आत्मदाह कर लिया था। उपचार के दौरान युवक की 21 और युवती की 24 अगस्त को मौत हो गई थी। दोनों ने कोर्ट के बाहर फेसबुक पर लाइव वीडियो शेयर करते हुए आत्मघाती कदम उठाया था। लाइव वीडियो में पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के तत्कालीन अफसरों और न्याय व्यवस्था को कोसते हुए यह कदम उठाया था।

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