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पूर्व सांसद उमाकांत यादव को लगा बड़ा झटका, इस मामले में 27 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात लोगों को जीआरपी सिपाही हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार तिवारी ने इसके साथ ही उमाकांत यादव पर पांच लाख तो बाकी छह आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था।

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चार फरवरी 1995 को हुई थी घटना

आपको बता दें कि घटना जौनपुर के शाहगंज में चार फरवरी 1995 को हुई थी। जहां जीआरपी शाहगंज के तत्कालीन कांस्टेबल रघुनाथ सिंह ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक चार फरवरी 1995 को जीआरपी सिपाही रघुनाथ सिंह शाहगंज स्टेशन पर मौजूद था। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर एक पर बेंच पर बैठने को लेकर पूर्व सांसद उमाकांत यादव के कार चालक राजकुमार यादव का एक यात्री से विवाद हो गया था। वहीं समझाने पर उसने जीआरपी सिपाही को थप्पड़ मार दिया।

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