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स्वतंत्रता दिवसः इधर-उधर फेंका तिरंगा तो हो सकती है जेल, जानिए क्या हैं इसके नियम

नई दिल्लीः भारत की आजादी को आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं इस मौके पर पूरे देश में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाया जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की अपील पर इसके तहत 13 अगस्त से देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान जारी रहा। वहीं आंकड़ों की मानें तो देश में अकेले डाक विभाग 10 दिन के अंदर एक करोड़ से अधिक तिरंगों की बिक्री कर चुका है। इसके अलावा दुकानों और संस्थानों की तरफ से भी लोगों को तिरंगे दिए गए हैं। इसी बीच यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त को जो लोग ध्वजारोहण करेंगे, उनके लिए इसका सही तरीका और नियम क्या हैं? इसके अलावा आखिर तिरंगा फहराने के दौरान गलती करने पर क्या सजा हो सकती है?
ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में अंतर?
आपक बता दें कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। बता दें कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है, जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं।

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