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भड़काऊ भाषण केस में योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं चलेगा हेट स्पीच का मुकदमा !

15 साल पुराने हेट स्पीच मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलेगा या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट से योगी को बड़ी रहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है।

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2007 में लगा था भड़काऊ भाषण देने का आरोप !

बता दें कि जब योगी आदित्य नाथ 2007 में गोरखपुर से सांसद थे। तभी 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस दंगे के कई लोग घायल हुए थे और २ लोगो को की मौत हुई थी। इसी दंगे के लिए योगी आदित्यनाथ, उस दौरान विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था।

2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस मामले पर मुकदमा दायर करने पर लगा दी गई थी रोक !

2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के पर योगी आदित्यनथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद सरकार द्वारा इस मामले में मुकदमा दायर करने पर रोक लगा दी। यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं।

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