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Dumka Killing मामले में पीड़िता की उम्र 18 से कम, शाहरुख़ पर लगेगी POSCO अधिनियम की धाराएं

झारखंड: झारखंड में एक विशेष अदालत Dumka killing मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें एक लड़की, जिसे बाद में नाबालिग के रूप में पहचाना गया था, को उसके कथित शिकारी शाहरुख ने उसके जबरन दोस्ती को ठुकराने के लिए जिंदा जला दिया था। आरोपी शाहरुख पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप लगाए जाएंगे। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से मामले में पोक्सो आरोपों को जोड़ने का आग्रह किया, जब यह पाया गया कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इस बीच, Dumka killing मामले को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसजेएम) की अदालत से त्वरित निपटान के लिए प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एक फास्ट ट्रैक कोर्ट) में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज विशेष अदालत को सौंप दिए गए हैं जो मामले की सुनवाई करेगी।

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क्या है Dumka killing मामला ?

घटना 23 अगस्त को झारखंड के दुमका कस्बे की है. आरोपी शाहरुख ने कथित तौर पर 12वीं कक्षा की लड़की के कमरे की खिड़की के बाहर उस समय पेट्रोल डाला जब वह सो रही थी और उसे आग के हवाले कर दिया। नाबालिग लड़की को 90 फीसदी जलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार, 28 अगस्त को उसका निधन हो गया। घायल होने से पहले पीड़िता ने पुलिस को एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि आरोपी ने करीब 10 दिन पहले उसके मोबाइल पर फोन किया और उसे अपना दोस्त बनने के लिए उकसाया।

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