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Allahabad Highcourt का बड़ा फैसला, OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द किया।

प्रयागराज: बुधवार को Allahabad Highcourt के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और योगी सरकार में जारी हुआ था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच में हुई। इस मामले में याचिका करता ने दलीद दी थी obc की 18 जातियों को sc में शामिल करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। राज्यों को इस मामले में दखल देने कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी याचिका को संज्ञान में लेते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द किया।

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obc की निम्न जातियों को किया जाना था sc में शामिल।

OBC की मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमन, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ जातियों को SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था।

2019 में योगी सरकार द्वारा भी जारी किया गया था नोटिफिकेशन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी, 2017 को इन जातियों को OBC का सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। 24 जून, 2019 को योगी सरकार ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने का फैसला किया था। योगी सरकार ने तब नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे पहले 21 और 22 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार ने ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया था।

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