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SC ने जितेंद्र त्यागी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सैयद वसीम रिजवी (जितेंद्र त्यागी) और यति नरसिंहानंद को इस्लाम पर अपमानजनक बयान देने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना आशारी जमात द्वारा दायर जनहित याचिका में रिजवी द्वारा लिखित ‘मुहम्मद’ नामक पुस्तक के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। पीठ ने पूछा, “आप अनुच्छेद 32 याचिका के तहत किसी को गिरफ्तार करने और आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए कह रहे हैं? अगर हम किसी पर मुकदमा चलाने का निर्देश देते हैं तो कानून का क्या होगा?”

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अदालत ने पूछा, “क्या आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शिकायत दर्ज की है?” वकील ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे।
पीठ ने कहा, “अनुच्छेद 32 याचिका के तहत आप इस तरह की राहत का दावा नहीं करते हैं। अन्यथा, प्रभाव पूरी तरह से कल्पना से परे होंगे। आज, हम एक आदेश पारित करते हैं जिसमें कहा गया है कि इस व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। यह विचार नहीं है।”

 

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