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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत याचिका की खारिज़

UP: इलाहबाद हाईकोर्ट ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि(Narendra Giri) की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी स्वामी आनंद गिरि(Anand Giri) की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। यह सुनवाई सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने की है। बता दें कि आनंद गिरि(Anand Giri) 21 सितम्बर 2021 से जेल में बंद है। और आनंद गिरि(Anand Giri) पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

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20 सितंबर 2021 को मिला था संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी(Narendra Giri) का शव

गौरतलब है कि 20 सितंबर 2021 को मठ बाघंबरी गद्दी के कमरे में नरेंद्र गिरी(Narendra Giri) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। नरेंद्र गिरि(Narendra Giri) के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जिसमे उन्होंने आनद गिरी(Anand Giri) पर आरोप लगाए थे। घटना के समय आनंद गिरि हरिद्वार के आश्रम में था। घटना के बाद पुलिस ने आनंद गिरि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद जब महंत नरेंद्र गिरि का मामला बढ़ने लगा तब इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई।

Report:Manvendra singh

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