Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu
Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu

हिजाब प्रतिबंध आदेश को कर्नाटक सरकार ने धर्म तटस्थ बताया, न हिजाब और न ही भगवा गमछा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध(hijab ban) लगाने का कर्नाटक सरकार का फैसला एक धर्म-तटस्थ आदेश था और स्कूलों में न तो भगवा गमछा और न ही हिजाब की अनुमति थी।

- Advertisement -

शीर्ष अदालत आठवें दिन राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

सरकार की ओर से पेश मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता छात्र पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से प्रभावित हैं। सरकार ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को यह भी बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने “सामाजिक असामंजस्य के लिए अनदेखी हाथ” पर दलीलों को स्वीकार कर लिया था क्योंकि पुलिस दस्तावेज अदालत में जमा किए गए थे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि छात्रों का अचानक उठना उनका विचार नहीं था और 2004-2021 के बीच हिजाब पर कोई मुद्दा या आग्रह नहीं था। उन्होंने SC से कहा कि PFI के खिलाफ चार्जशीट की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी।

Report:Manvendra singh

 

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें