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महाराष्ट्र विधायक बच्चू कडू को मिली जमानत, 2018 में दर्ज हुआ था मारपीट का मामला

महाराष्ट्र:विधान सभा के सदस्यों (MLA) के लिए एक विशेष अदालत ने 2018 के एक मामले में महाराष्ट्र के अमरावती से प्रहार जनशक्ति पार्टी (PJP) के विधायक बच्चू कडू(Bacchu Kadu) को जमानत दे दी। इसी मामले में कडू को पिछले सप्ताह अंतरिम जमानत दी गई थी। पूर्ण जमानत तब दी गई जब अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि विधायक को सशर्त जमानत दी जा सकती है।

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विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद कडू(Bacchu Kadu) को जमानत दे दी। जमानत देने के दौरान कुछ शर्तें थीं। अदालत ने कहा कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो “जमानत को तत्काल रद्द करने की आवश्यकता होगी।”

कडू(Bacchu Kadu) पीजेपी के दो विधायकों में से एक हैं, एक पार्टी जिसे उन्होंने 1999 में स्थापित किया था। वह जल संसाधन राज्य मंत्री और महा विकास अघाड़ी सरकार में अकोला जिले के संरक्षक मंत्री थे। हालांकि, जुलाई में जब सरकार में बदलाव हुआ तो कडू एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए थे। हालांकि उन्हें अभी तक मौजूदा सरकार में कोई भूमिका नहीं मिली है। कडू ने मार्च 2018 में मुंबई में राज्य सचिवालय में सरकारी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की थी। वह कथित तौर पर एक आईएएस अधिकारी के केबिन के अंदर घुस गया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और अपने ही लैपटॉप से ​​उसे धमकाया था। कडू कुछ छात्रों के साथ एक प्रतियोगी परीक्षा वेबसाइट के विरोध में राज्य सचिवालय गए थे, जो बार-बार खराब हो रही थी।

Bacchu Kadu के खिलाफ एक IAS अधिकारी ने धारा 353 और 504 के तहत मामला दर्ज करवाया था

आईएएस अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। अमरावती जिले के अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कडू ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह स्थिति उत्पन्न हुई थी क्योंकि कडू(Bacchu Kadu) को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित रहना था, लेकिन ऐसा नहीं था और इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

Report:Manvendra singh

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